दहेज प्रथा के खिलाफ विद्यार्थियों को किया जागरूक, कानून की दी जानकारी

सिमडेगा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लीगल लिट्रेसी क्लब, उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय पाकरटांड़ में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों और दहेज निषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विमला कुमारी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीएलवी लालचंद नायक और बालचंद सिंह ने विद्यार्थियों को दहेज मांगने, लेने और देने से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने दहेज प्रथा के सामाजिक दुष्प्रभावों और इसके खिलाफ जागरूक रहने की अपील की।

विद्यार्थियों को बताया गया कि दहेज की मांग करना, दहेज लेना या देना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार और जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने कहा कि दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों को अपने परिवार और समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने के साथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में भी मदद करती है।

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