मुख्यमंत्री के काफिले में हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में.

मुख्यमंत्री के काफिले में हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में.

Team Drishti

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राँची: रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के कारकेड पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। इस मामले में 72 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस हमले का प्रमुख अभियुक्त भैरव सिंह ने गुरूवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रांची सिविल कोर्ट में गुरुवार को सुबह से ही पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गयी थी। भैरव सिंह ने रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया। जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एफआइआर दर्ज होने के बाद यह कयास लगाये जा रहे थे कि भैरव सिंह आत्मसमर्पण कर सकता है।

बुधवार को इस प्रकरण में गिरफ्तार किये गये 26 अन्य आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में काफी देर तक लुकाछिपी का खेल चलता रहा। कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरव सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। सरेंडर से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था।

इस दौरान भैरव सिंह ने कहा है कि यह पूरी घटना ओरमांझी में घटित युवती की बार्बर हत्या से समाज का आक्रोश था। हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष विरोध प्रकट करने गए थे। साथ ही राज्य में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की गुहार लगाने गए थे लेकिन इसे अलग रंग दिया जा रहा है।

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