दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश: जिला प्रशासन

दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश: जिला प्रशासन

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रांची : दुर्गा पूजा 2025 का पर्व 02 अक्टूबर को शुरू होकर 03 अक्टूबर को विसर्जन के साथ संपन्न हो चुका है। इसके बावजूद, शहर के कई क्षेत्रों में पूजा समितियों द्वारा बनाए गए अस्थायी पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार अब तक नहीं हटाए गए हैं। इन संरचनाओं के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है।

दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश: जिला प्रशासन

इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों को कड़ा निर्देश जारी किया है कि वे तत्काल प्रभाव से दो दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी पंडाल, गेट और तोरणद्वार हटा लें। यह निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के 23 सितंबर 2025 को W.P. (PIL) No. 4838/2025 में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।

दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश: जिला प्रशासन

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूजा समाप्ति के बाद सभी पंडालों और तोरणद्वारों को हटाकर संबंधित भूमि को पूर्ववत समतल करना अनिवार्य है।

दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरणद्वार दो दिनों में हटाने का निर्देश: जिला प्रशासन

जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक हित और यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष और सचिव यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयावधि में अस्थायी संरचनाएं हटा दी जाएं और संबंधित स्थानों को समतल एवं सुव्यवस्थित किया जाए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाली समितियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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