High Court

हाईकोर्ट (High Court)ने प्रमोशन पर लगी रोक हटायी, कहा- सरकार द्वारा पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता

Ranchi : झारखण्ड हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है . दरअसल झारखंड हाईकोर्ट (High Court) ने प्रमोशन (promotion) पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में रश्मि लकड़ा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 24-12-2020 को जारी किए गए पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और कुछ में नहीं. ऐसे में पिक एंड चूज के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता.
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प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार (anil kumar)ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने राज्य सरकार (state goverment)को यह निर्देश दिया है कि डीपीसी में जिन पदाधिकारियों को प्रमोशन के लिए फिट पाया गया है. उन्हें 4 सप्ताह के अंदर प्रमोशन दिया जाए. इस निर्देश के साथ अदालत (court)ने याचिका को निष्पादित कर दिया है. बता दें कि डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए रश्मि लाकड़ा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की थी.
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