सार्वजनिक सड़क पर सेप्टिक टैंक का पानी बहाने पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ₹20 हजार का जुर्माना

रांची: रांची नगर निगम ने सार्वजनिक सड़क पर सेप्टिक टैंक का दूषित पानी बहाने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वार्ड संख्या-9 के रानी बागान, जोड़ा तालाब, बरियातू स्थित गंगागौर अपार्टमेंट पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है।
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नगर निगम के अनुसार जांच में पाया गया कि अपार्टमेंट से सेप्टिक टैंक का गंदा पानी सार्वजनिक सड़क पर छोड़ा जा रहा था, जिससे स्वच्छता, पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अपार्टमेंट में विधिवत रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), समिति या अधिकृत सचिव मौजूद नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति के नहीं मिलने पर जुर्माने का चालान अपार्टमेंट परिसर में चस्पा कर दिया गया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क, नाली या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सेप्टिक टैंक का पानी अथवा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल बहाना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आगे भी दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम ने सभी अपार्टमेंट प्रबंधन समितियों, संस्थानों और नागरिकों से अपील की है कि सेप्टिक टैंक और अपशिष्ट जल का निस्तारण निर्धारित मानकों एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
















