हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना

शंभू कुमार सिंह 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

सिमडेगा: जिले की एडीजे अदालत ने बहुचर्चित हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लच्छू बड़ाइक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला बानो थाना कांड संख्या 46/1994 से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 22 दिसंबर 1994 की शाम बानो थाना क्षेत्र के जामटोली बाजार में मैनेजर साहू और लच्छू बड़ाइक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर लच्छू बड़ाइक ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर मैनेजर साहू पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लच्छू बड़ाइक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में उसके दो अन्य साथियों को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है।

गुरुवार को एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर लच्छू बड़ाइक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now