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संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को पीटना कानूनन अपराध, होगी सख्त कार्रवाई

सुमित, पाकुड़ 

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किसी भी संदेह में किसी अनजान या राह चलते व्यक्ति अथवा महिला को बंधक बनाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना अथवा उससे किसी कागजात की मांग करना गैरकानूनी और अवैध है। पाकुड़ जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, महेशपुर, पाकुड़िया, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

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जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश

जिला पुलिस प्रशासन ने जिले के आम नागरिकों से आग्रह किया है कि विगत कुछ दिनों से पाकुड़ जिला क्षेत्र में लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया गया है कि क्षेत्र में रात्रि में बच्चा चोर या पशु चोर घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही बच्चे अथवा पशु को ले भागते हैं। इससे लोग डरे सहमे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लाठी डंडा तीर कमान टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति को देखने पर मारपीट कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कहा है की ऐसी किसी भ्रामक बातों पर ना पड़े, अपवाहों पर ध्यान ना दे। और कानून को अपने हाथ में ना ले। अन्यथा आप पर प्रसंग कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस आपकी सेवा में समर्पित है

पाकुड़ पुलिस की सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर पैनी नजर बनी हुई है। अतः पाकुड़ पुलिस ने अगाह किया है कि लोगों को भड़काने, अप्रमाणिक जानकारी देने, भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर या अपलोड ना करें। अन्यथा नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने वाले ग्रुप के एडमिन और अन्य लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अतः किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचे।

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पुलिस प्रशासन को करें सूचित एवं सहयोग

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से कहा है कि आप किसी भी गतिविधि को अपने हाथ में ना लें। संदेह होने पर अपनी नजदीकी थाने को सूचित करें। पुलिस सभी जगह भ्रमणशील है। अतः डरे नहीं पुलिस प्रशासन को 112 नंबर में डायल करें। पुलिस आपकी सहयोग के लिए है। विधि व्यवस्था को बनाए रखें। किसी भी तरह की घटना दुर्घटना की सूचना पुलिस को दें । सौहाद्र और सामाजिक वातावरण तथा भाईचारे बनाए रखें। सूचना देने वाले के नाम गुप्त रखी जाएगी।

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