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सेकंड हैंड वाहन शोरूमों पर डीटीओ की बड़ी कार्रवाई, बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे कारोबार पर सख्ती

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शंभू कुमार सिंह

सिमडेगा : जिले में पुराने वाहनों (सेकंड हैंड) की खरीद-बिक्री करने वाले शोरूमों पर जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने विभिन्न शोरूमों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिले में संचालित अधिकांश सेकंड हैंड वाहन शोरूम बिना आवश्यक ट्रेड लाइसेंस के ही व्यवसाय चला रहे हैं। डीटीओ ने इसे नियमों का सीधा उल्लंघन बताते हुए कहा कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कार्रवाई की खबर मिलते ही शोरूम संचालकों में हड़कंप मच गया और कई स्थानों पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

डीटीओ ने सभी शोरूम संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे आगामी 4 दिनों के भीतर, यानी 02 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें। तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं लेने वाले शोरूमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सील करने की प्रक्रिया भी शामिल होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी प्रकार का वाहन व्यवसाय संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सेकंड हैंड वाहन कारोबारियों में चिंता का माहौल है और कई संचालक अब लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने में जुट गए हैं।

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