हत्या के आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार का लगाया गया जुर्माना

हत्या के आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार का लगाया गया जुर्माना

शंभू कुमार सिंह

सिमडेगा: एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 52/2017 के तहत हत्या के एक मामले में आरोपी एनसन जोजो को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रभारी लोक अभियोजक निशी कच्छप ने बताया कि 29 सितंबर 2017 को ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के डोभापानी गांव में सरिता लुगुन अपने मंगेतर अनमोल बागे के घर पर अकेली थी। उसी दौरान उसका पूर्व प्रेमी एनसन जोजो वहां पहुंचा और सरिता को जबरन खींचकर कच्ची सड़क की ओर ले गया। वहां उसने चाकू से हमला कर सरिता की हत्या कर दी। सरिता की चीख सुनकर अनमोल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सरिता की मौत हो चुकी थी। एनसन अनमोल को देखकर फरार हो गया।

घटना के बाद पुलिस ने एनसन जोजो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर एनसन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से निशी कच्छप ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।

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