अवैध गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा, एनडीपीएस अदालत का फैसला

शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा: अवैध गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 09/2018 में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे सह एनडीपीएस विशेष अदालत ने रानीकुदर निवासी परमानंद प्रसाद को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
लोक अभियोजक निशि कच्छप ने बताया कि 31 जनवरी 2018 को ठेठईटांगर थाना पुलिस ने टुकूपानी स्थित अनिल ढाबा के समीप एक पान गुमटी में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने परमानंद प्रसाद को 2 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई आवश्यक है। न्यायालय के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।
















