नवविवाहिता को उकसाने के आरोप में पति और सास के ऊपर हुई कार्रवाई !

नवविवाहिता को उकसाने के आरोप में पति और सास के ऊपर हुई कार्रवाई !

Author drishtinow | Edited by drishtinow
Updated: Sun, 19 Dec 2021 06:20 AM (IST)

आपर न्यायाआयुक्त दिनेश राय की अदालत ने शनिवार को नवविवाहिता विमला देवी को आत्महत्या के लिए उकसने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी पति रंजीत चौधरी व सास सुमित्रा देवी को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2। दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है . वहीं अन्य आरोपी आरती चौधरी, कमलजीत चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी व सीमा चौधरी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. सुनवाई के बाद रंजीत चौधरी व सुमित्रा देवी को न्ययिक हिशसत मे होटवार भेज दिया है।
इसमें पर्व मामले की सुनवाई के दौदान अभिवोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों का बयान दर्ज कराया गया.

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यह बेड़ो थान क्षेत्र का मामला है. मृतका के भई सुबोध कुमार की ओर से थाना में मामला दर्ज काया गया. प्राथमिकी के अनुसार विमला देवी की शादी रंजीत चौधरी के साथ हुई थी. चरित्रहीन का आरोप लगते हुए पति व सास उसके साथ मारपीट करते थे. 19 मार्च 2015 की रात में पति व सास ने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया. आरोप के अनुसार सास सुमित्रा देवी ने बहु विमला देवी को उत्तेजित करते हुए वोली कि तुम पतिव्रता हो, तो अपने आप को आग लगा लो, बहू ने अपने शरीर पर केरेसिन उढेल ली और मचिस से आग लगाली, इससे वह गंभीर रूप से जल गयी. घटना के बाद लोगों ने उसे स्थानीय सिटी अस्पिटल में भर्ती कराया. हस्पताल ने विमला देवी को रिम्स रेफर किया, जहा 28 मार्च 2015 को उसकी मैत हे गयी.

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