खनन पट्टा मामला हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस (Election Commission sent notice to Hemant Soren )10 दिन में मांगा जवाब, पूछा क्यों ना हो कार्यवाही
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने CM हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है. ( Election Commission sent notice to Hemant Soren ) भेजे गए नोटिस में आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके नाम से जारी खनन पट्टे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. आयोग के मुताबिक, यह मामला आरपी अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन करती है. धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने झारखंड BJP के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस मामले में जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वह भी मांगा है ।
बताया जाता है की हेमंत सोरेन को यह नोटिस कल शाम को मिला है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली से नोटिस लेकर एक अधिकारी विमान सेवा से रांची पहुँचा । जबकि आम तौर पर देखा जाता है की नोटिस डाक के थ्रू भेजा जाता है ।
वैसे जो जानकारी मिल रही है की मुख्य चुनाव आयुक्त 14 मई को रिटायर होने वाले है इसलिए इसका फैसला 14 मई से पहले आ सकता है ।
वही इस मामले में सरयू राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री को खनिज पट्टा नहीं लेना चाहिए था हालांकि उन्होंने यह भी कहा की ढाई एकड़ से कम तक की लीज की फाइल डीसी के स्तर पर है निपटा ली जाती है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिशन से राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है और इलेक्शन कमीशन इस मामले की जांच कर रहा है ऐसे में अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल अपने स्तर से निर्णय देने को स्वतंत्र है ।
गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से राजधानी के अनगड़ा इलाके में एक खनन पट्टा ले रखा है. सीएम ही खनन विभाग के मंत्री भी हैं.