रांची: डीएवी कडरू के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की सजा

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रांची: डीएवी कडरू के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न मामले में 3 साल की सजा

रांची: राजधानी के कडरू स्थित डीएवी कडरू स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को एक गंभीर यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (कोर्ट नंबर-2) की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा दी है।

मामले का विवरण

यह मामला मई 2022 का है। स्कूल के ही एक कर्मी/छात्र (जैसा भी संदर्भ हो) द्वारा तत्कालीन प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस मामले ने उस समय काफी तूल पकड़ा था और शहर भर में चर्चा का विषय बना था।

अदालत का फैसला

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मनोज कुमार सिन्हा को दोषी पाया। अदालत ने उन्हें निम्नलिखित सजा सुनाई है:

सजा: 3 वर्ष का सश्रम कारावास।
जुर्माना: 10,000 रुपये का अर्थदंड।

न्यायिक हिरासत में था आरोपी

मनोज कुमार सिन्हा इस मामले में लंबे समय से न्यायिक हिरासत (जेल) में है और जेल में रहते हुए ही वे इस मामले में अपना ट्रायल फेस कर रहे है। अदालत के इस फैसले के बाद अब उन्हें अपनी सजा पूरी करनी होगी।

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