रांची सिविल कोर्ट से राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत, जमानत मिली
रांची: विलुप्त प्रजाति के वन्यजीव (मॉनिटर लिजर्ड) की तस्करी के मामले में आरोपी भाजपा नेता और रांची के विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों से जुड़े राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को रांची सिविल कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अविनाश रंजन को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
आरोपी: राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा, उनके बेटे अविनाश रंजन और अरुण राम।
अदालत: मामला एसीजेएम रवि नारायण की अदालत में विचाराधीन था।
गिरफ्तारी: वन विभाग की टीम ने 14 मई को डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया था। इन पर मॉनिटर लिजर्ड (Monitor Lizard) की अवैध तस्करी का आरोप था।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव:
इस मामले की निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी हलचल देखी गई थी। डॉ. प्रणव कुमार बब्बू सहित कई प्रमुख नेताओं और समर्थकों ने इस मामले में आंदोलन किया था और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

















