ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर 10 हजार का जुर्माना, 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

रांची: ईडी के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ ने मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया था। अदालत ने छह सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। छह सप्ताह का समय मांगने पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। यह मामला ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज और देवव्रत झा समेत अन्य के खिलाफ रांची के एससी-एसटी थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। अधिकारियों की ओर से प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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