पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाई कोर्ट (HIGHCOURT) ने की खारिज.
राँची : बड़कागांव गोलीकांड मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को हाईकोर्ट (HIGHCOURT) ने मंगलवार को खारिज कर दिया। मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत याचिका पर सुरक्षित रखे आर्डर को सुनाते हुए खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सोमवार को बड़कागांव गोलीकांड मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव ने जमानत देने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करते हुए याचिका दाखिल किया था।
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बता दें कि बड़कागांव गोली कांड की घटना को लेकर बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमे अक्टूबर 2016 को चिरुडीह में एनटीपीसी के ख़िलाफ़ “कफ़न सत्याग्रह” चलाया जा रहा था , कांग्रेस विधायक निर्मला देवी इसको लेकर धरने पर बैठी थी। एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे। विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए। जिसमें कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पहले लाठीचार्ज किया, फिर फायरिंग की थी। इसमें चार ग्रामीणों की मौत हो गई थी।