इनकम टैक्स रिटर्न: दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, चूकने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न: दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, चूकने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना

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नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पोर्टल पर तकनीकी खराबियों के कारण मूल तारीख 15 सितंबर से एक दिन आगे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स, जैसे व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, आज शाम तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने मई में ही ITR फॉर्म्स में व्यापक बदलावों और सिस्टम की तैयारियों के चलते मूल डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। अब, 15 सितंबर को पोर्टल पर ग्लिच और भारी ट्रैफिक की शिकायतों के बाद एक अतिरिक्त दिन दिया गया है। विभाग के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा, इसलिए टैक्सपेयर्स को जल्दी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल के आंकड़ों से अधिक है। विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई और विस्तार नहीं होगा।

यदि आप आज की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कई पेनल्टी लगेंगी।bकुल आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये, और 5 लाख से कम होने पर 1,000 रुपये। बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से पर ब्याज लगेगा। इसके अलावा, कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ खो देंगे, साथ ही कुछ डिडक्शन्स (जैसे 80-IA, 80-IB) का फायदा भी नहीं मिलेगा।

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