वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट बढ़ा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट बढ़ा दी है. सीबीडीटी ने लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. इसलिए टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगेगा. लेकिन कई टैक्सपेयर्स पर अगस्त में जुर्माना लग रहा है. 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की लेट पेमेंट पेनाल्टी कट गयी है. कई करदाताओं ने शिकायत की है कि पिछले कुछ दिनों से रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फाइन कट कर रहा है. रिटर्न फाइल करने वाले कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि आज यानी 4 अगस्त को यह समस्या नहीं आ रही है. लेकिन अगस्त के शुरुआती दो-तीन दिन तक ये समस्याएं थी. इसकी वजह से टैक्सपेयर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
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लेट रिटर्न फाइल करने पर इतना लगता है जुर्माना
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर लास्ट डेट के बाद और 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करता है तो उस पर अधिकतम 5 हजार रुपये का फाइन लगाया जा सकता है. वहीं दिसंबर के बाद अधिकतम 10 हजार रुपये जुर्माना लगता है. यदि किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट-फाइलिंग फीस की राशि 1000 है. यह नियम सब पर लागू होता है. चाहे वह कोई एक व्यक्ति हो, एचयूएफ हो , एओपी हो, बीओआई हो, कंपनी हो या फर्म.
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तकनीकी दिक्कतों के कारण हो सकती है समस्या
यह किसी तकनीकी यानी सॉफ्टवेयर की समस्या की वजह से हो सकता है. लेकिन आयकर विभाग का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है. दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है. शायह वेबसाइट के सिस्टम में यही फीड हो.
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7 जून को किया गया था पोर्टल लॉन्च
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सात जून को नये वेब पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत की थी. लॉन्चिंग के बाद से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. नयी वेबसाइट को इंफोसिस ने तैयार की है. इंफोसिस ने कहा कि वह इन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है. वर्तमान में यह उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.