जमशेदपुर और सरायकेला में कानून-व्यवस्था पर नए सरकार सख्त: 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू

नीरज तिवारी /जमशेदपुर
रांची/जमशेदपुर: झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और हालिया आपराधिक घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया है। IG मनोज कौशिक के जांच के बाद जमशेदपुर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जमशेदपुर के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू

बिष्टुपुर स्थित ‘डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट’ में हुई घटना के बाद जमशेदपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
ये हैं प्रतिबंध:
प्रभावित क्षेत्र: साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र।
क्या रहेगा बंद: धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और पुतला दहन पर पूरी तरह रोक।
हथियार पर पाबंदी: तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने की मनाही।
पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, दंडाधिकारी, पुलिस, चिकित्साकर्मी और मीडिया कर्मियों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
अधिकारियों पर गिरी गाज
इससे पहले सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) और सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक (SP) को विधि-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहने के आरोप में पदमुक्त कर दिया है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
नया निगरानी तंत्र सक्रिय
स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जवाबदेही सौंपी है:
चाईबासा आयुक्त: क्षेत्र में कैंप करेंगे और प्रतिदिन कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
जमशेदपुर DIG:जमशेदपुर में रहकर सीधे निगरानी करेंगे।
रांची ADG: पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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