रिम्स प्रबंधन का बड़ा फैसला: अब बिना पूर्व अनुमति अस्पताल परिसर में नहीं होगी मीडिया कवरेज
रांची: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ने अस्पताल परिसर में मीडिया गतिविधियों को लेकर एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को अस्पताल परिसर में प्रवेश करने या कवरेज करने से पहले प्रशासनिक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यदि किसी पत्रकार को कवरेज करनी है, तो पहले Director, Medical Superintendent या Additional Medical Superintendent से अनुमति लेनी होगी।
यह नियम मरीजों की गोपनीयता, सुरक्षा और अस्पताल के कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए लगाया गया है।
क्या हैं नए नियम?
रिम्स प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब मीडियाकर्मियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
पूर्व अनुमति अनिवार्य: रिम्स परिसर में प्रवेश करने के लिए निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) या अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर रोक : बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अस्पताल के भीतर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मरीजों की निजता और कार्यप्रणाली का दिया हवाला
अस्पताल प्रशासन ने इन सख्त नियमों के पीछे मुख्य रूप से मरीजों की निजता (Privacy) और सुरक्षा को कारण बताया है। प्रशासन का तर्क है कि कई बार बिना अनुमति की गई रिपोर्टिंग से मरीजों की निजता प्रभावित होती है।
साथ ही, प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल के संवेदनशील वार्डों में कैमरों और मीडियाकर्मियों की भीड़ से चिकित्सकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य अस्पताल की सेवाओं को निर्बाध और सुचारू बनाए रखना है।
रिम्स के इस निर्णय के बाद मीडिया कर्मियों के बीच बहस छिड़ गई है। पत्रकारों का एक वर्ग इसे पारदर्शिता पर अंकुश लगाने का प्रयास मान रहा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह व्यवस्था सुचारू संचालन और मरीजों के हित में है।
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