रांची: UPSC सिविल सेवा परीक्षा कल, 36 केंद्रों के पास धारा-163 लागू; प्रशासन सख्त
रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा यानी UPSC Exam 2026 कल, रविवार, 24 मई को रांची में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
क्या है निषेधाज्ञा?
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी 36 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। यह आदेश कल (24 मई) सुबह 06:30 बजे से शाम 07:30 बजे तक लागू रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध:
निषेधाज्ञा के दौरान केंद्र के 200 मीटर के भीतर निम्नलिखित कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
भीड़:पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य या शवयात्रा को छोड़कर)।
हथियार: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद) या घातक हथियार (लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला) लेकर चलना।
ध्वनि विस्तारक यंत्र: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूरी तरह वर्जित है।
सभा: किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर रोक।
प्रशासन की तैयारी
परीक्षा के सफल संचालन के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश पर सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल परीक्षा केंद्रों के आसपास की सुरक्षा के लिए है और सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
इसे भी पढ़े : लगातार तीसरी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

















