रातू रोड मधुकम के प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मधुकम इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

रातू रोड मधुकम के प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मधुकम इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (eviction) कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था।

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हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा। रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य ने हस्तक्षेप याचिका (intervention petition) दायर कर दखल-दिहानी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

अदालत ने याचिका पर विचार करते हुए दखल-दिहानी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही, मामले में हेहल सीओ (Circle Officer) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।

यह कार्रवाई हाल ही में शुरू हुई थी, जब जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के आधार पर मधुकम क्षेत्र में कथित सरकारी/ट्राइबल जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की। पिछले कुछ दिनों में करीब 10-11 मकान तोड़े गए थे, जिसके विरोध में स्थानीय निवासियों ने रातू रोड पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। लोग पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे थे।

हाईकोर्ट का यह फैसला प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। अब मामले की अगली सुनवाई में हेहल सीओ के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

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