सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को झटका, राज्यसभा नामांकन विवाद पर याचिका खारिज

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय होती हैं और इस चरण में अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों के समाधान के लिए कानून में अलग व्यवस्था मौजूद है और चुनाव प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से दलील दी गई थी कि जिस निजी शिकायत (प्राइवेट कंप्लेंट) के आधार पर उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया, उस पर किसी सक्षम अदालत ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से इस फैसले को मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ फिलहाल नामांकन निरस्तीकरण को चुनौती देने की उनकी कोशिश को राहत नहीं मिली है और चुनावी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी।
















