सुप्रीम कोर्ट ( suprim court ) के फैसले के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ
suprim court decision
झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट. ( suprim court) में हुए आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि चुनाव जरूरी है और इसके लिए चुनाव obc आरक्षण के लिए नही टाला जा सकता है आज ऑफिस से को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दी है. गौरतलब है कि इस मामले के याचिकाकर्ता आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी और अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखा.
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झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल शीर्ष अदालत की बेंच के समक्ष उपस्थित हुईं. जाई है चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कई तरह की अटकले लगाई जा रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी अटकलें खारिज हो गई