रांची में अब अग्नि सुरक्षा से समझौता नहीं: नगर निगम ने दी 7 दिन की अल्टीमेटम, सील हो सकते हैं अस्पताल और होटल

अभिनव सिंह /रांची
रांची: अगर आप रांची में कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान या बहुमंजिली इमारत चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रांची नगर निगम ने शहर में बढ़ती अग्नि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अग्निशमन विभाग से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं लेने वाले भवनों पर अब सीधे ‘सील’ की कार्रवाई होगी।
किन्हें करना होगा पालन?
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के तहत, ‘झारखंड भवन उपविधि-2016’ के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों को अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
बहुमंजिली इमारतें (High-rise buildings)
स्कूल और कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान
अस्पताल और नर्सिंग होम
होटल और रेस्टोरेंट
7 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित करें
उप नगर आयुक्त कार्यालय की ओर से 25 जून 2026 को जारी इस आधिकारिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि भवन संचालकों के पास अब केवल एक सप्ताह का समय है। यदि अगले 7 दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से वैध NOC या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया, तो नगर निगम अपनी टीम भेजकर संबंधित परिसर को सील कर सकता है।
अधिनियम के तहत होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल सीलिंग तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011’ और ‘झारखंड भवन उपविधि-2016’ की विभिन्न धाराओं के तहत जिम्मेदार भवन मालिकों पर कानूनी मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
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