वक्फ कानून पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई, सरकार 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट को देगी जवाब, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत दर्ज या अधिसूचित संपत्तियों को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा, हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अगली सुनवाई 5 मई, 2025 को होगी।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार को कमजोर करता है।