वक्फ कानून पर 'सुप्रीम' सुनवाई, सरकार 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट को देगी जवाब, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं

वक्फ कानून पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई, सरकार 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट को देगी जवाब, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ED कार्यालय में तीसरे दिन भी पूछताछ

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत दर्ज या अधिसूचित संपत्तियों को डी-नोटिफाई नहीं किया जाएगा, हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अगली सुनवाई 5 मई, 2025 को होगी।

वैश्विक निवेश और तकनीकी साझेदारी की तलाश ! सीएम हेमंत सोरेन का स्वीडन और स्पेन दौरा

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार को कमजोर करता है।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now