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वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, SC में आज दूसरे दिन भी होगी सुनवाई

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होने की संभावना है।

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बीते दिन 16 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने विशेष रूप से ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में 100 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), जमीयत उलमा-ए-हिंद, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, और आरजेडी सांसद मनोज झा जैसे याचिकाकर्ता शामिल हैं।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय के संपत्ति प्रबंधन के अधिकारों को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे सात राज्यों ने कानून का समर्थन करते हुए इसे संवैधानिक और जनहित में बताया है। सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाता है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करता है, और गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर समावेशिता को बढ़ावा देता है।

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आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की दलीलों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कोर्ट यह भी विचार कर सकता है कि क्या इस कानून के कुछ प्रावधानों को लागू करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए। बहरहाल अंतिम फैसले के लिए अभी और सुनवाइयां हो सकती हैं।

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